MCG की अनुमति के बिना लगाया विज्ञापन तो दर्ज होगा केस
अवैध विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम की टीम कर रही है कार्रवाई, शहर से हटाए जा रहे अवैध विज्ञापन
Gurugram News Network- शहर की सुदंरता को बिगाड़कर अवैध रूप से विज्ञापन लगाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम अब इन्हें हटाने के साथ ही विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज कराएगी। नगर निगम कमिश्नर नरहरि सिंह बांगड़ की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी कर अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कहा है।
निगम अधिकारियों के मुताबिक, सहायक अभियंता दलीप सिंह यादव के नेतृत्व में एनफोर्समेंट टीम ने बानी स्क्वायर, सेक्टर-49, तिघरा रोड, समसपुर रोड, सेक्टर-51 व 57 रोड, कन्हई, सेक्टर-44 व 45 डिवाइडिंग रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत बिजली के खंभों, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथों, रोड डिवाइडरों सहित अन्य क्षेत्रों में लगे होर्डिंग बोर्ड तथा साइनेज बोर्ड हटाकर उन्हें जब्त करने की कार्रवाई टीम द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान डीटीपी सुमित मलिक व एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल भी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहे।
नगर निगम गुरुग्राम की विज्ञापन शाखा के अधिकारियों द्वारा अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत मुकदमा दर्ज करने बारे संबंधित थानों में शिकायत भेजी गई है। सहायक अभियंता दलीप सिंह यादव ने बताया कि इसके तहत 7 शिकायतें भेजी गई हैं तथा जिन लोगों पर निगम द्वारा जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उन्होंने जुर्माने की अदायगी नहीं की है, ऐसे 16 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने बारे शिकायत संबंधित थानों में दी गई हैं।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम सीमा में किसी भी प्रकार के अवैध विज्ञापन को सहन नहीं किया जाएगा। निगम टीमें अवैध विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों तथा साइट मालिकों को आगाह किया कि वे किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने से पूर्व निर्धारित फीस का भुगतान करके स्वीकृति जरूर लें। बिना स्वीकृति विज्ञापनों का प्रदर्शन करना दंडनीय अपराध है।